वोटर पहचान पत्र ना हो तो भी वोट दे सकते है - जानिये कैसे  


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काश! आपके पास वोटर आई डी कार्ड नहीं है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है।  अगर आपका नाम मतदाता सूची में है तो कई ऐसे दस्तावेज है , जिनके आधार पर आप अपना वोट देने का अधिकार का प्रयोग कर सकते है। 
           लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण की तारीख निकट है जो 11 अप्रैल से प्रथम चरण के चुनाव की शुरुवात होगी।  आप जानते है की 18 वर्ष ऊपर के हर वयस्क को मतदान करने का अधिकार प्राप्त है। ऐसे में आपके पास वोटर कार्ड होना चाहिए।  अगर आपके पास वोटर कार्ड नहीं है तो भी चिंता नहीं है।  शर्त है की आपका नाम मतदाता सूची में दर्ज है। इसके लिए कुछ दस्तावेज है जिनके सहारे आप वोट डाल सकते है -----

1] आधार कार्ड  : - आधार कार्ड में आपका बायोमैट्रिक और डेमोग्राफिक   डाटा होता है तथा इसपर 12 अंकों का यूनिक नंबर तथा फ़ोटो लगा होता है।                                    

2] सर्विस आई डी कार्ड : - कोई  भी सरकारी कर्मचारी ,राज्य और केंद्र सरकार  द्वारा जारी किये कार्ड को वोट डालने के लिए पहचान पत्र के  रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। 

3] पेंशन पेपर्स : -अगर आप पेंशनधारी है तो आप पेंशन के इन दस्तवेजों  के  सहारे वोट डाल सकते है।   

4] पैन कार्ड : -भारतीय आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड का इस्तेमाल  कर अपना वोट डाल सकते है।

5] पास बुक : - सरकारी बैंक द्वारा जारी बैंक पास बुक में आपकी फोटो लगी हुई है तो आप इसका इस्तेमाल वोट डालने के लिए कर सकते है। 

6] पासपोर्ट : -  पासपोर्ट वह साक्ष्य होता है जो विदेश यात्राओं के लिए राष्ट्रपति द्वारा जारी किया जाता है।  इसके द्वारा भी आप वोट डाल सकते है। इसके आलावा 

7] ड्राइविंग लाइसेंस : -  रीजनल ट्रांसपोर्ट प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया लाइसेंस  पहचान पत्र के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है।